श्रीडूंगरगढ टाइम्स 20 अप्रेल 2020। कोरोना वायरस की रोकथाम और उससे बचाव के लिए सरकार लगातार लोगों से मुंह पर मास्क पहनने की अपील करती आ रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग सरकार की इस अपील को हल्के में लेते नजर आते हैं, जिसके बाद सरकार मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। आज से लागू किए गए मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, अगर कोई बिना मास्क पहने घूमता नजर आया तो उसे एक साल के लिए जेल की हवा खानी पड़ेगी। उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस संबंध में सभी जिला जिला कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी किए हैं।मुख्य सचिव ने दिए निर्देश दरअसल मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला क्लेक्टरर्स को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में आज से 3 मई तक लागू मॉडिफाइड लॉक डाउन के तहत मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सभी जिला कलेक्टर्स एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, पुलिस, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सफाई निरीक्षक से आदेशों की सख्ती से पालना करवाएं और इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बरती न जाए।
इसलिए बना आपदा प्रबंधन कानून आपदा प्रबंधन अधिनियम को दिसंबर, 2005 में लागू किया गया था। ये एक राष्ट्रीय कानून है, जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है, ताकि किसी आपदा से निपटने के लिए एक देशव्यापी योजना बनाई जा सके। गौरतलब है कि कोरोना संकट के तहत लॉक डाउन किए जाने के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार लोगों से मास्क पहनने की अपील करते आ रहे हैं।