श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 9 फरवरी 2023। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में अपनी पत्नी के हत्यारे पति को न्यायालय ने घटना के नौ वर्षों बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव लोढेरा निवासी शालूराम पुत्र रेंवतराम जाट ने 28 जनवरी 2015 की रात को अपनी पत्नी शरबती देवी का गला घोंट कर हत्या कर दी थी। इस संबध में शरबती के पिता रामसीसर भेड़वालिया, सरदारशहर निवासी बिरबलराम जाट ने आरोपी पति शालूराम, ससुर व सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना एवं हत्या का मामला दर्ज करवाया था। लेकिन पुलिस अनुसंधान में दहेज प्रताड़ना नहीं मानी गई एवं हत्या के आरोप में पति शालुराम को मुल्जिम मानते हुए आरोपी पति के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया था। इसी आधार पर अपर लोक अभियोजक एडवोकेट गोपीराम जानूं ने पैरवी करते हुए 12 गवाह व 14 दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके अलावा 5 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कठोर सजा की मांग की। इस पर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश श्रीडूंगरगढ़ जयपाल जाणी ने फैसला सुनाते हए आरोपी पति को उम्रकैद एवं 10 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया। विदित रहे कि मृतका की एक और बहिन इसी परिवार में ब्याही हुई है एवं यह फैसला क्षेत्र में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के संबध में नजीर बन पाया है।