श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 23 अप्रेल 2020। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसी भी प्रकार का नशा बेचते हुए पाएं जाने पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में तंबाकू, गुटका, शराब बेचने पर पाबंदी रहेगी। अगर कोई बेचता पाया गया तो जुर्माना लगाया जाएगा। किसी सार्वजनिक स्थानो पर थूकने, मास्क नहीं लगाने, धारा 144 का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। गहलोत ने कहा कि सरकार लॉकडाउन का उल्लंघन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी।
गहलोत ने अपने निवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मीडियाकर्मियों के साथ संवाद करते हुए यह कहा। प्रधानमंत्री की 27 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस प्रस्तावित है। केन्द्र अन्य राज्यों में फंसे राजस्थान के प्रवासी कामगारों, श्रमिकों, छोटे दुकानदारों को घर आने की छूट दे। उन्होंने कहा कि कुछ शरारती लोग लॉकडाउन एवं कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में किसी समुदाय विशेष को छूट दिए जाने की अफवाहें एवं झूठ फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि सरकार का एक ही लक्ष्य है कैसे प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा की जाए। मैंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर वह नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे बख्शा नहीं जाए।
हमने मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने के बाद औद्योगिक इकाइयों को सुनियोजित ढंग से शुरू किए जाने के प्रयास किए हैं। जिसके चलते हमारी उम्मीद से अधिक औद्योगिक इकाइयों ने काम शुरू कर दिया है। इनमें कई बड़ी इकाइयां भी शामिल हैं। यह एक शुभ संकेत है।