श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 3 अप्रैल 2020। उर्वरक, बीज और कीटनाशक को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखते हुए कृषि विभाग ने इनकी दुकानें खुली रखने सम्बन्धी दिशा निर्देश सभी जिलाकलेक्टरों को दिए है। कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव नरेशपाल गंगवार ने बताया कि गृह विभाग के 26 मार्च के आदेश में उर्वरक, बीज और कीटनाशक दवाओं को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में मानते हुए इनकी दुकानें खुली रखने को कहा गया है। साथ ही इनके संचालन के लिए कोई अलग से अनुमति या पास की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग ने सभी जिला कलक्टर्स को पत्र लिखकर बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों के वितरण की व्यवस्था, फसल कटाई के उपकरणों के आवागमन तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल कटाई प्रयोगों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं द्वारा लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही जा रही है। पुलिस भी इस बाबत अब सख्ती बरत रही है। क्षेत्र के किसानों से अपील है कि वे दुकानों पर या अपने खेतों में कार्य करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।