श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 30 सितंबर 2022। राज्य सरकार ने श्रीडूंगरगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शीशराम कुलहरि के तबादले के आदेश दिया। जोधपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता अन्नाराम गोदारा ने मामले की हाईकोर्ट में पैरवी की और गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी तबादला आदेश को गलत मानते हुए सीबीईओ के पक्ष में आदेश जारी किया। राज्य सरकार द्वारा जारी तबादला आदेश में कानूनी खामी मानते हुए आदेश पर रोक लगाई गई है तथा न्यायालय ने सीबीईओ को पुनः जॉइन करने का आदेश भी दिया है। गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि तबादला प्रशानिक कारण या स्वंय की प्रार्थना पर ही जा सकता है। प्रशासनिक आधार पर किए गए ट्रांसफर में संबंधित को टीए/डीए मिलता है। लेकिन शिशराम कुलहरि ने अपने ट्रांसफर की प्रार्थना नहीं की थी और उनके ट्रांसफर आदेश में प्रशानिक कारण से किया जाना उल्लेखीत नहीं किया गया। ऐसे में इसे कानूनी खामी मानते हुए न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है। बता देवें यहां ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश प्रजापत ने जॉइन कर लिया है ऐसे में एक पद पर दो अधिकारी होने की स्थिति श्रीडूंगरगढ़ बन गई है। विदित रहे कि क्षेत्र में राजनैतिक चर्चा यही है कि गत दिनों हुए ब्लाक स्तरीय ग्रामीण ओलपिंक के आयोजन में ब्लाक शिक्षा अधिकारी द्वारा विधायक को नजर अंदाज किया गया था एवं उनके राजनैतिक प्रतिद्वंदी पूर्व विधायक को महत्व दिया गया था। उसके बाद स्थानांतरण आदेश आए है। ऐसे में क्षेत्र के अधिकारी दोनो नेताओं को खुश रखने की गणित बैठाने में लगे हुए है।