श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 7 नवंबर 2021। कोविड-19 के कहर में अपने माता पिता को खो देने वाले नोनिहालों को राज्य सरकार ने राहत दी है। शिक्षा सत्र 2021-22 में ऐसे नॉन आरटीई स्टूडेंट्स को भी आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले जिन स्टूडेंट्स ने अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खोया है उन्हें निजी स्कूल या घर के पास के प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा तथा इस श्रेणी के सभी स्टूडेंट्स के लिए आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधान के मुताबिक फीस का पुनर्भरण दिया जाएगा।