






श्रीडूंगरगढ टाइम्स 19 मई 2020। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए गाइडलाइन जारी कर सभी दुकानों को खुलने की अनुमति दे दी है। उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार न्यौल ने बताया कि लॉकडाउन-4 में सरकार ने प्राय सभी दुकानों को नियमों की पालना के साथ खुलने के आदेश दे दिए है इसके साथ ही लोगों और दुकानदारों में उत्साह है। लगभग दो महीने से बंद पड़ी दुकाने आज से खुल सकेगी। सुरक्षा उपायों के साथ नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर इत्यादि भी खुल सकेंगे। पान, गुटका, तम्बाकू आदि का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा। रेड जोन होने के बावजूद कर्फ्यू क्षेत्र को छोड़कर अन्य जगह अधिकांश सभी तरह की दुकानें खुलने की छूट दे दी है। इसके साथ ही दो माह से बंद सैलून, ब्यूटी पार्लर, आभूषण, कपड़े, बर्तन की दुकानें आज से सशर्त खुलेंगी। रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई की दुकानें टेक-अवे एवं होम डिलीवरी के लिए ही खुल सकेंगे एवं परिसर के अंदर किसी उपभोक्ता को अनुमति नहीं होगी।
दुकानों पर रहेंगे ये प्रतिबंध
श्रीडूंगरगढ टाइम्स। दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक को कोई विक्रय नहीं किया जायेगा जिसने मास्क नहीं पहन रखा हो। किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर परिणाम स्वरूप जुर्माना, दुकान बंद या कानूनी कार्यवाही की जायेगी। सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट {दो गज की दूरी} रखनी होगी। इसकी पालना नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी दुकान पर एक समय में दो और बड़ी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे।
10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बाहर नहीं निकलेगें
श्रीडूंगरगढ टाइम्स। लॉकडाउन-4 के अनुसार 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाऐं, बीमार व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलने के निर्देश सरकार ने दिए है। विवाह संबंधी समारोह से पहले उपखण्ड अधिकारी से आज्ञा लेनी होगी और 50 से अधिक मेहमान भाग नहीं ले सकेंगे। सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा इनके उल्लघंन को अपराध माना जाएगा व प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। अंतिम क्रियाकर्म में 20 लोग शामिल होगें वह भी सोशल डिस्टेसिंग के साथ। सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना दण्डनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णत प्रतिबंधित है।