श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 5 अक्टूबर 2021। बीकानेर में नयाशहर पुलिस थाना ने छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में तत्परता के साथ कार्य कर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जिले की पुलिस के लिए प्रेरणा प्रस्तुत की है। थानाधिकारी गोविन्द सिंह चारण ने महज तीन दिन में गिरफ्तारी के साथ चालान पेश कर दिया था और कोरोना काल में अवकाश के बाद भी अदालत ने महज नौ महीने में इस केस में सोमवार को सजा सुना दी है। बीकानेर की रामपुरा बस्ती में एक छह साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए लिखा है कि ये जीवनभर के लिए जेल में ही रहेगा। इस मामले में पुलिस ने महज चौबीस घंटे के भीतर दुष्कर्मी प्रेमकुमार को गिरफ्तार किया व महज तीन दिन में चालान पेश कर दिया था। विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो मामला) ने इस मामले में सोमवार को सजा सुना दी गई है। मामला गत 8 जनवरी 21 को भीम नगर में रहने वाले प्रेमकुमार मेघवाल ने एक बच्ची को टॉफी देने के बहाने बुलाया था। बच्ची बातों में आ गई और प्रेमकुमार के साथ चली गई। रास्ते में उसने बच्ची के साथ सूनसान रास्ते में दुष्कर्म किया। इसके बाद वहां से भाग गया। बच्ची को घायल अवस्था में देखा गया। जिसे बाद में पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सजा में स्पष्ट किया गया है कि आजीवन कारावास प्राकृतिक मृत्यु तक जारी रहेगी। इसका आशय ये हुआ कि उसे जीवनभर जेल में ही रहना होगा। प्रेम कुमार अब अगली अदालत में गुहार लगा सकता है।