श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 17 जनवरी 2022। श्रीडूंगरगढ़ उपखंड मजिस्ट्रेड डॉ. दिव्या चौधरी ने कोरोना की गंभीरता को देखते हुए कस्बे के वार्ड 28 में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। चौधरी ने इस इलाके में निवास करने वाले सभी नागरिकों को अपने घरों से नहीं निकलने का आदेश देते हुए उत्तर दिशा में सहीराम तिवाड़ी के घर से दक्षिण में मोतीराम ब्राम्हण के घर तक एक किलोमीटर तक के क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस कंटेंटमेंट जॉन में बाहरी आवाजाही बंद रहेगी तथा चिकित्सकीय सेवाओं के अतिरिक्त कोई गतिविधि नहीं की जा सकेगी। यहां समस्त सामूहिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। वाहनों का आवागमन भी बंद रहेगा व इस क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा व इन स्थलों की देखरेख के लिए केवल दो लोग वहां रहेंगे। दूध, अखबार व खाद्य सामग्री वितरण के लिए अनुमति रहेगी व इस क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एंट्री पॉइंट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा स्क्रीनिंग के बाद ही कंटेटमेंट जॉन में किसी को प्रवेश दिया जाएगा। बता देवें इस क्षेत्र में आदेश लागू हो गया है और पुलिस व चिकित्सा विभाग ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। आदेश की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ धारा 188, 269, 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी।