






श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 15 जुलाई 2026। मंगलवार को आबकारी विभाग ने गांव धीरदेसर चोटियान संचालित शराब ठेके को बंद करने का आदेश दिया। इस आदेश को हाई कोर्ट द्वारा स्वीकृति देते हुए ये केस बंद किया गया और ग्रामीणों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। बुधवार को विभागीय कार्मिकों ने गांव पहुंचकर आदेश की कॉपी दुकान पर चस्पा करते हुए दुकान को सीज कर दिया।
दुकान के पास ही 684 दिनों से धरना देकर बैठे ग्रामीणों ने कार्मिकों का आभार जताया। धरनार्थियों ने एक दूसरे को बधाई देते हुए एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। धरना स्थल पर उत्सव का माहौल बन गया। आंदोलन के सूत्रधार एडवोकेट श्यामसुदंर आर्य ने धरना समाप्त किए जाने की घोषणा करते हुए बताया कि इसे हटाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका 5841/ 2025 लगाई गई थी, जिसकी पालना विभाग द्वारा नहीं की गई। इसके उपरान्त संघर्ष को जारी रखते हुए अवमानना याचिका 909/ 2025 लगाई गई, जिसकी सुनवाई जारी थी। न्यायालय में आबकारी विभाग के विरुद्ध जारी संघर्ष एवं आमजन के अनवरत संघर्ष को देखते हुए जिला आबकारी अधिकारी बीकानेर ने शराब ठेका बन्द करने का आदेश दिया। आर्य ने ग्रामीणों का आभार जताया व रेगिस्तान के कठिन मौसम में धरना जारी रखने के लिए उन्हें हिम्मती बताया। आर्य ने कहा कि यह लम्बे संघर्ष की बड़ी जीत है। इस मौके पर धरनास्थल पर प्रभुराम चोटिया, तेजाराम मेघवाल, मोटाराम, लिछमणसिंह राजपूत, कुशलाराम मेघवाल, गजानंद शर्मा, पूर्व सरपंच तिलोकाराम मेघवाल सहित बड़ी संख्या में मौजिज ग्रामीण मौजूद रहें। गांव के बुजुर्गों व महिलाओं ने भी इस आदेश पर प्रसन्नता जताई।












