श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 1 मई 2021। राज्य में बढ़ रहे काेराेना काे देखते हुए अब राज्य सरकार ने जनअनुशासन पखवाड़े काे और आगे बढाते हुए 17 मई तक रेडअर्लट जनअनुशासन पखवाडे की घाेषणा की है। पहले से चल रहे प्रतिबंधाें काे थाेडा और कठाेर करते हुए तीन मई से 17 मई तक के लिए नई गाईडलाइन घाेषित की है। आईए पढते है आपसे जुड़ी हुई नई गाईडलाईन की प्रमुख बातें एकदम सीधे शब्दाें में। अब शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही अनुमति हाेगी एवं इन 31 लाेगाें की सूची पहले ही एसडीएम काे देनी हाेगी। विवाह की सूचना एवं 31 मेहमानाें की लिस्ट नहीं देने वालाें पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकी बैंड वालाें की संख्या अलग से मानी जाएगी। इसके अलावा अब बेवजह घूमने वालों को राजकीय सेंटर में क्वारंटीन करने की लेकर भी आदेश दिए गए हैं। छुट के अलावा दोपहर 12 से शाम 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों काे पकड़ कर काेराेना जांच करवाई जाएगी एवं जांच रिपाेर्ट नहीं आने तक उसे संस्थागत क्वारींटीन किया जाएगा। इसके अलावा निजी वाहनाें से आना जाना प्रतिबंधित रहेगा केवल बसें ही अधिकतम 50 प्रतिशत से अधिक सवारियां लेकर चल सकेगी। आपातकालीन स्थिती में अनुमति लेकर निजी वाहनाें से यात्रा की जा सकेगी लेकिन वह भी क्षमता के पचास प्रतिशत की ही सवारियां गाडी में ली जा सकेगी।
वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। नई गाइडलाइन में पुरानी बंदिशों को ही आगे 17 मई तक जारी रखने का फैसला किया है। 17 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभाग खुले रहेंगे। शराब, किराना,आटाचक्की, पशु आहार, खाद बीज, कृषि उपकरण, सोमवार से शुक्रवार पहले की तरह सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। और सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के हर राेज खुलेगी। इनके अलावा फल सब्जी के ठेलों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति रहेगी। मंडियां, फल सब्जीमंडी की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक सातों दिन खुलेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सभी खेल मैदान एवं सार्वजनिक गार्डन सुबह 5 बजे से 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक दी जा सकेगी। सभी अस्पताल, वैटरीनरी अस्पताल, इनसे जुड़े कर्मचारी, लैब को अनुमति होगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी। बस स्टेंड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन आने जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर अनुमति होगी। राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले करवाई गई आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ट्रकों और दूसरे सामान ढोने वाले वाहनों और उनमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी लेकिन वैक्सीनेशन के लिए पंजीयन दिखाना हाेगा। पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। पेट्राेल पंप खुले ताे रहेगें लेकिन निजी वाहन सुबह 7 से 12 तक ही फ्यूल लें सकेंगे। एलपीजी गैस सुबह छह से शाम पांच बजे तक बांटे जा सकेगें।
इन सेवाओं काे भी अनुमति।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। नई गाईडलाईन में दूरसंचार, आईटी, कुरियर सेवा, डाक सेवा, ई मित्र, आधार केंद्र, प्रसारण और कैब सेवाओं के अलावा आईटी आधारित सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक, फाइनेंसिल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी ग्राहकों के लिए दाेपहर 2 बजे तक खुले रहेगें। सुबह 4 से 8 बजे तक अखबार बांटने की अनुमति होगी। मीडियाकर्मियों को आईडी कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी।
इन पर पूरी तरह पाबंदी।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। पूरे राज्य में सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मनोरजन पार्क, स्वीमिंग पूल, जिम, सभी धार्मिक स्थल, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को छोड़ सभी स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, कोचिंग पुरी तरह से बंद रहेेंगे।