श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 5 अप्रैल 2021। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नई संशोधित गाइड लाइन जारी की है। नई गाइड लाइन के अनुसार कर्फ्यू व वैवाहिक आयोजनों में पचास मेहमानों तक की छूट की अफवाहों पर विराम लगाते हुए राज्य सरकार ने आखिरकार 5 से 19 अप्रेल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए 15 दिवसीय गाइडलाइन में सरकार ने सख्ती की है। नाइट कर्फ्यू पर फैसला जिला कलेक्टर पर छोड़ा गया है। इसके लिए सरकार ने कहा कि जिला कलेक्टर अपने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थितियां देखते हुए रात आठ से सुबह 6 बजे तक अपने स्तर पर कर्फ्यू लगा सकते हैं। इससे अधिक समय तक कर्फ्यू लगाने की स्थिति में सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। वहीं वैवाहिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक व समस्त जन आयोजनों के लिए अधिकतम संख्या सौ निर्धारित की गई है। इसके तहत बंद स्थलों पर क्षमता के पचास प्रतिशत व अधिकतम सौ की संख्या अनुमत रहेगी। वहीं एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खुले स्थानों पर भी सौ की संख्या का नियम लागू होगा। वैवाहिक आयोजनों में आमंत्रित मेहमानों की संख्या अधिकतम 100 रखनी होगी। सरकार ने कक्षा 1 से नौ तक नियमित कक्षा गतिविधियों पर रोक लगा दी है। कॉलेज के अंतिम वर्ष के अलावा शेष सभी यूजी पीजी की नियमित कक्षाएं बंद कर दी गई है, हालांकि प्रायोगिक परीक्षा हेतु नियमित तैयारी अनुमत की गई है। शिक्षण संस्थानों को लेकर सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया है कि एक कोविड मरीज़ आते ही उस संस्थान में छुट्टी कर दी जाएगी। सरकार ने नागरिकों को वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोत्साहित किया है। इसी कड़ी में राजकीय कार्यालयों को 75 प्रतिशत कार्मिकों को ही बुलाने को कहा गया है, शेष को घर से ही काम करना होगा। अंतर्राज्यीय व अंतर जिला यात्राएं ना करने की अपील की गई है। सिनेमा हॉल, स्वीमिंगपूल, जिम, मल्टीप्लेक्स आदि भी इस समय के दौरान बंद रहेंगे। वहीं रेस्टोरेंट के लिए नाइट कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जाएगी, हालांकि टेक अवे एवं होम डिलीवरी की सुविधा दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त कई प्रकार से सख्ती की गई है। देखें संपूर्ण गाइडलाइन—-