श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 27 जनवरी 2020। गत 4 जनवरी को श्रीडूंगरगढ़ थाने में दर्ज हुए मारपीट के मामले में मुख्य अभियुक्त जाकिर कलाल की अग्रिम जमानत सोमवार को न्यायालय ने खारिज कर दी है। अधिवक्ता अशोक कुमार भाटी ने बताया कि आरोपी ने अपर सेशन न्यायाधीश विक्रम सिंह के समक्ष अपनी अग्रिम याचिका दाखिल की थी। लोक अभियोजक संदीप कुमार ने विरोध करते हुए जमानत पत्र खारिज करने का निवेदन किया। दोनो पक्षों को सुनने के बाद पीड़ित के शरीर पर आई चोटों को एवं आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकार्ड को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दिया गया। पीड़ित की और से पैरवी अधिवक्ता अशोक कुमार भाटी ने की थी। विदित रहे की गत 4 जनवरी को पेट्रोल भरवाने हाईवे पर गए मुनीराम जाट के साथ जाकिर सहित छह नामजद आरोपियों एवं अन्य ने मारपीट की थी। इस संबध में घायल के भाई गोर्वधन जाट ने मामला दर्ज करवाया था।
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