श्रीडूंगरगढ टाइम्स 21 नवबंर 2020। बीकानेर जिले में कोविड-19 संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर ने 21 नवम्बर को यह आदेश जारी करते हुए 21 नवम्बर की शाम छह बजे से 20 जनवरी 2021 की सांय छह बजे तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है। जिलाकलेक्टर ने आदेश देते हुए किसी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होगें व सभी मास्क पहनने की अनिवार्यता का पालन करना होगा। सामाजिक दूरी की पालना भी प्रत्येक नागरिक को करनी होगी। प्रमुख बाजारों में व्यापारियों द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मानव संपर्क में आने वाली सभी रेलिंग्स, डोर हैण्डलस को बार बार साफ किया जाएगा। बिना अनुमति के कोई सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। विवाह संबंधी आयोजन हेतु आयोजनकर्ता को उपखंड मजिस्ट्रेड को सूचीत करना होगा और सामाजिक दूरी व मास्क पहनना सुनिश्चित किया जाएगा। विवाह में नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना करनी होगी। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्केनिंग, सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। विवाह में 100 से अधिक मेहमान शामिल नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। कलेक्टर द्वारा सभी उपखण्ड अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को आदेश भेज कर इस आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने को कहा गया है।