April 26, 2024

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 24 मई 2019। तहसील के गांव जाखासर में अपनी 19 वर्षिया पत्नी के गर्भवती होने पर उसके साथ अंतरंगता में आ रही दिक्कतों के कारण उसके पति ने उसके साथ जबरन कुकर्म करने का प्रयास किया एवं पीडिता के विरोध करने पर पति ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट के कारण उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मृत्यू हो गई। मन को झकझोरने वाला ह्दय विदारक यह अपराध ऐसा है कि इसकी पुरी जानकारी भी खबर में नहीं लिख सकते। थानाधिकारी सत्यनारायण गोदारा ने बताया कि पीडिता एवं उसकी दो बहिनों की शादी जाखासर के गुलाराम सिहाग के पुत्र नंदराम एवं अन्य दो के साथ वर्ष 2007 में हुई थी एवं पीडिता का मुकलावा उम्र कम होने के कारण 16 फरवरी 2018 को किया गया था। उसकी दोनो बहिनें अपने अपने पति के साथ रह रही है लेकिन पीडिता को उसके पति नंदराम, ससुर गुलाराम एवं सास चंदादेवी उसे और अधिक दहेज लाने की बात को लेकर तंग परेशान करने लगे। पति के साथ रहते हुए पीडिता गर्भवती हुई तो उसका पति नंदाराम सिहाग गत 7 अप्रेल को शराब के नशे में आया एवं उसके साथ जबरदस्ती का प्रयास किया। उसने मना किया तो उसने उसके साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास किया। उसके दर्द होने पर वह चिल्लाई तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की तो उसकी बडी बहिनों ने आकर उसे छुडवाया। उसने अपने सास ससुर को उलाहना दिया तो उन्होने चुपचाप सहन करने को धमकाया। इस पर वह अपने स्वास्थ्य का बहाना बना कर अपने पीहर आ गई व वापस नहीं गई तो गत 9 मई को उसका ससुर उसके पीहर आया एवं जो हुआ उसके लिए माफी मांगते हुए भविष्य में दुबारा ऐसा नहीं होने देने का भरोसा दिलवाया। इस भरोसे पर उसके पीहर वालों ने उसे ससुराल भेज दिया। लेकिन 13 मई और 14 मई को लगातार दो दिनों तक आरोपी पति ने शराब के नशे में उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास किया। 14 मई को वह चिल्लाई तो उसके सास ससुर घर में आते हुए उसे चुप करवाया एवं अपना पुत्र जैसा करे वैसा करने देने कहा। वह नहीं मानी तो आरोपियों ने उसके साथ लातों, मुक्कों व लाठियों से मारपीट की। मारपीट में उसके पेट एवं गर्भ पर चोटें आने से उसके गर्भाशय से रक्तास्त्राव होने लगा। इसकी जानकारी मिलने पर उसके पीहर पक्ष के लोग उसे लेकर चिकित्सालय पहुंचे जहां से उसे बीकानेर पीबीएम चिकित्सालय रैफर कर दिया गया। वहां जाने पर चिकित्सकों ने उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मृत घोषित कर दिया। 22 मई को पीडिता को उपचार के बाद चिकित्सालय से छुट्टी दी गई तो उसने थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने धारा 377, 498ए, 406, 316, 323 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह थी रंजीश।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। पीडिता का मुकलावा करने के तीन माह बाद ही जब वह पीहर गई हुई थी तो उसका पति 21 अप्रेल 2018 को बिना बताए उसे लेने चला गया। उसकी मां ने उलाहना दिया तो आरोपी पति नंदराम सिहाग ने उसकी मां के साथ मारपीट की। इस संबध में पीडिता की मां ने शेरूणा थाने में मामला भी दर्ज करवाया था। बाद में दो बडी बेटियां और उसी घर में ब्याहने के दबाव में एवं सामाजिक पंचायती के कारण मामले में राजीनामा कर लिया था। लेकिन पीडिता के पति एवं उसके सास ससुर के इसी बात की रंजीश मनों में बैठ गई थी एवं पीडिता के गर्भवती होते ही उसे सबक सिखाने की बात कहते हुए उस पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। पीडिता ने अपने पति के अत्याचारों के बारे में अपने सास ससुर को बताया तो उन्होने पांच लाख रुपए दहेज में और लाने की मांग की एवं यह मांग पुरी करने पर ही उसे आराम से रहने देने की बात कही।

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