May 3, 2024

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 20 नवम्बर 2019। उपखंड के अतिरिक्त न्यायधीश मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने चेक अनादरण मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक वर्ष की सजा व 3 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना भरने का दंड सुनाया। कस्बे के बिग्गा बास निवासी किशन सुनार ने आडसर बास निवासी प्रमोद कुमार सोनी पर 5 अक्टूबर 2017 को न्यायालय में वाद दायर किया। मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने चेक अनादरित मामले में प्रमोद कुमार को दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई व 3.60 लाख का जुर्माना लगाया। परिवाद की पैरवी एडवोकेट ओमप्रकाश मेहरा ने की।

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