मतदाता पर्ची से नहीं लगेगा वोट, दिखाना होगा पहचान पत्र।





श्रीडूंगरगढ टाइम्स 5 मई 2019। गत चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा घर घर पहुंचाई गई मतदाता पर्चियों के माध्यम से मतदाता मतदान करते रहे हो लेकिन इस बार केवल इन पर्चियों के सहारे मतदान नहीं होगा। चुनाव आयोग ने इस बार के चुनाव में यह निर्णय लागू किया है एवं मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को मतदान पर्चियों के साथ 11 प्रकार के पहचान पत्रों में से कोई भी एक साथ लाने पर ही मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। विदित रहे कि मतदाता पर्चियां विभिन्न राजनैतिक पार्टियों द्वारा भी छपवा ली जाती है एवं उन पर अपने प्रत्याशी का नाम, निशान आदि प्रकाशित करवा दिए जाते है। ऐसी पर्चियां मतदान केन्द्र के अंदर पहुंचने पर कई जगहों से शिकायतें आती है तो चुनाव आयोग ने इस बार केवल मतदाता पर्ची पर मतदान करने से रोक लगा दी। अब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एन.पी.आर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र या आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज को मतदान करते समय दिखाना जरूरी होगा एवं इसके अभाव में मतदान नहीं करने दिया जाएगा।