श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 22 सितंबर 2023। निर्वाचन विभाग द्वारा इस बार शत प्रतिशत मतदान के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेक प्रयास व नवाचार किए जा रहें है। इसी क्रम में राज्य स्तर पर प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक डॉक्टर राधाकिशन सोनी की कलम से पढें विशेष आलेख और जागरूक नागरिक के रूप में लोकतंत्र के प्रहरी बने।
आइए ! आज बात करते हैं फॉर्म नं 8 की। इस फॉर्म के माध्यम से पंजीकृत मतदाता अपने नाम को निवास स्थान के आधार पर एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के एक भाग से दूसरे भाग में अपना स्थानांतरित करवा सकता है। इसके अलावा मतदाता सूची में उसके विवरण में किसी प्रकार का सुधार अपेक्षित है, तो उसके लिए भी इस फॉर्म में आवेदन किया जाएगा। विद्यमान मतदाता पहचान पत्र में बिना किसी संशोधन के डुप्लीकेट जारी करवाने तथा दिव्यांग मतदाता के रूप में पंजीकरण हेतु भी इस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से एक बार में किसी एक सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। मामूली तौर पर निवास के प्रमाणस्वरूप जल या विद्युत का बिल, बैंक या पोस्ट ऑफिस की वर्तमान पास बुक की प्रति, भूमि स्वामित्व अभिलेख, पंजीकृत किरायानामा या स्वयं के घर की स्थिति में विक्रय विलेख की प्रति में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। नाम, लिंग, जन्म तिथि, सम्बन्ध का प्रकार, सम्बन्धी का नाम, पता, मोबाइल नं एवं फोटो में से किन्हीं चार में एक साथ सुधार हेतु आवेदन किया जा सकता है। मतदाता पहचान पत्र के गुम होने, अग्नि एवं प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने या कट-फट जाने पर डुप्लीकेट के लिए फॉर्म भरा जाएगा। गुम होने पर प्रथम प्राथमिकी की प्रति एवं कट-फट जाने पर मूल एपिक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में जमा करवाना होगा। लोकोमोटिव, दृष्टिक, मूक बधिर या अन्य दिव्यांगता से ग्रस्त मतदाता द्वारा फ़्लैगिंग के लिए सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
विवाहित महिलाएं जिनका नाम ससुराल स्थान की मतदाता सूची में नहीं है तथा वे अपने पीहर के पते पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, दो प्रकार से अपने ससुराल स्थान की मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकती हैं। प्रथम, वह पुराने निर्वाचन क्षेत्र या भाग से नए निर्वाचन क्षेत्र में नाम स्थानांतरित करवा कर या दूसरे पुराने स्थान से नाम विलोपन के लिए फॉर्म 7 में एवं नए स्थान पर फॉर्म 6 में आवेदन करके। नाम स्थानांतरण की स्थिति में केवल स्थान परिवर्तन होगा किन्तु सम्बन्धी के नाम में पिता का नाम यथावत रहेगा जिसे पुनरीक्षण के बाद फॉर्म 8 भरकर सुधरवाया जा सकेगा। कारण कि निवास परिवर्तन एवं प्रविष्टि में सुधार दोनों के लिए एक साथ आवेदन सम्भव नहीं है। महिला जिसका पीहर की मतदाता सूची में नाम नहीं है, वह फॉर्म 6 में आवेदन के द्वारा अपना नाम जुड़वा सकती है। पंजीकरण, स्थानांतरण एवं संशोधन बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन एवं वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सम्भव है।
मतदाताओं को घर बैठे आयोग द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेना चाहिए। सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के मामूलीतौर पर निवासी तथा अक्टूबर 2023 की पहली तारीख को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले भारतीय निवासी अपना नाम मतदाता सूची में लिखवाने के लिए आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 में आवेदन करें, आगामी विधान सभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। अधिक जानकारी जे लिए 1950 पर कॉल कर सकते हैं।
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