श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 22 अगस्त 2020। कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए नगर निगम बीकानेर, नगर पालिका नोखा, श्रीडूंगरगढ़ , देशनोक के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त व्यापारिक, व्यवसायिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, मॉल, कटले , दुकानें, सब्जी मंडी, गाड़े, अस्थाई दुकानें और भ्रमणशील ठेले आदि को प्रत्येक शनिवार को सायं 6 से सोमवार को प्रात: 6 बजे तक बंद रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जन स्वास्थ्य और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेशों की निरन्तरता में रविवार को 23 अगस्त को संवत्सरी तथा ऋषिपंचमी के कारण आमजन का आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।