श्रीडूंगरगढ़ के व्यापारियों ध्यान रहें,नहीं मिली है ढील, बिना परमिशन नहीं खोल सकेगें दुकानें, नहीं चलेगें वाहन।

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 19 अप्रेल 2020। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना से अछुते रहे क्षेत्रों में लाकडाउन में 20 अप्रेल से ढील देने की घोषणा के बाद श्रीडूंगरगढ़ के नागरिकों में भी ढील मिलने की अफवाह फैल गई है। लेकिन बीकानेर जिला रेड जोन में आता है एवं इस कारण जिला कलेक्टर ने पुरे जिले में लाकडाउन के दौरान 3 मई तक विभिन्न प्रकार की दुकानों, उद्योगों को पास जारी करने संबधी निर्देश जारी किए है एवं बिना अधिकृत अनुमति पत्र के दुकानें खोलने, वाहन चलाने आदि पर पुर्णतया प्रतिबंध जारी रखें है। उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार न्यौल ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेशों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार व्यक्तियों के एवं वाहनों के पास जारी किए जाएगें। श्रीडूंगरगढ़ शहर के आवेदक इस संबध में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकेगें एवं अनुमति पत्र के बिना वाहन चलाना पूर्णतया निषेध रहेगा।
ये मांग सकेगें अनुमति पत्र।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। 20 अप्रेल के बाद स्वरोजगार में लगे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी मरम्मत, मोटर और अन्य मैकेनिक, कारपेन्टर्स, मोची, धोबी, निजी सुरक्षा सेवांए, सुविधा प्रबन्धन सेवाएं, राजकीय कर्मियों के निजी वाहन (कार इत्यादि) से कार्यस्थल पर आने-जाने हेतु, राजमार्गो पर ट्रकों की मरम्मत के लिये दुकानें, उचित दूरी पर टायर, पंक्चर/रिपेयर की दुकानें, राजमार्गो पर भोजन हेतु उचित दूरी पर ढाबे (जैसे- 40 किलोमीटर), बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस के खुदरा एवं स्टोरेज आउटलेट्स, निर्माण गतिविधिया, मुख्यालय पर सरकारी प्रोजेक्ट, ऊर्जा उत्पादन, सम्प्रेषण एवं वितरण इकाईयां एवं सेवाए, निर्माण गतिविधि, किराणा एवं प्रोविजन स्टोर, रेस्टोंरेंट एवं भोजनालय केवल होम डिलीवरी हेतु, होम डिलवरी सर्विस, कृषि बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी यंत्रों, केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा दवाईया के दुकानदार तथा फल एवं सब्जिया, दूध, डेयरी उत्पाद, अण्डे मीट, चिकिन एवं फिश, पशु एवं पशु आहार, टेलीकम्युनिकेशन, इन्टरनेट सर्विसेस एवं आईटी सेवाएं, आवश्यक औद्योगिक इकाईयां, कैमिकल संबंधी व्यवसाय, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन इकाईयां आदि से सम्बन्धित लोग व्यक्ति का एवं वाहन की अनुमति पत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी के यहां अपना आवेदन कर सकेगें एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार निर्णय लेकर पास जारी किए जा सकेंगे।

इनको पास की जरूरत नहीं।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। चिकित्सा सेवाएं से सम्बन्धित सभी राजकीय एवं निजी चिकित्सालय एवं उससे संबंधित चिकित्सा संस्थान जैसे कि डिस्पेंसरी, लेबोरेट्रीज, क्लीनिक्स, नर्सिंग होम, आयुष (आयुर्वेद, युनानी, हौम्योपेथिक आदि) पशु चिकित्सालय एवं औषधीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं आदि के किसी भी चिकित्सा स्टाफ के निजी वाहनों के आवागमन के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी।