अब विवाह से पूर्व प्रशासनिक अनुमति की बाध्यता नहीं।

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 26 मई 2020। सरकार ने छूट का दायरा और बढ़ाते हुए विवाह के लिए  एसडीएम से ली जाने वाली अनुमति की आवश्यकता की बाध्यता भी हटा ली है। अब एसडीएम को केवल पूर्व सूचना देनी होगी। लॉकडाउन 4 के दौरान राज्य सरकार ने शादी समारोह को लेकर दी बड़ी राहत देते हुए ये फैसला दिया है। विवाह समारोह के लिए एसडीएम से पहले अनुमति लेने संबधी निर्देशों में किया बदलाव करते हुए गृह विभाग ने संशोधित गाइड लाइन जारी की है। ज्ञात रहें देर रात पान, गुटका, तम्बाकू की दुकानें खुलने, पार्क खोले जाने की अनुमति भी सरकार ने जारी कर दी थी।