श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 4 मई 2020। श्रीडूंगरगढ़ थाने के आगे से बेरिकेट्स हटा कर प्रशासन ने ढील तो दी है पर अगर आप घर से बाहर निकल रहें है तो आप राज्य सरकार के ये आदेश जरूर जान लेंवे। रविवार को राज्यपाल ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 पर हस्ताक्षर कर कोरोना से क्षेत्र को सुरक्षित रखने के नए कानून बना दिए है। नए कानूनों के मुताबिक प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर या अपने कार्य स्थल पर मास्क जिससे नाक और मुँह अच्छे से ढका हो अनिवार्य रूप से पहनेगा बिना मास्क पाए जाने पर 200 रुपए जुर्माना देना होगा। नागरिक जिस व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना हो उससे कोई वस्तु ना खरीदे अगर दुकानदार ने बिना मास्क पहने ग्राहक को कुछ सामान बेचा तो जुर्माना 500 रुपए लगाया जाएगा। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूके अन्यथा उससे 200 रु जुर्माना वसूला जाएगा। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए पाया गया 500 रुपए जुर्माना देना होगा। कोई व्यक्ति गुटका, पान, तम्बाकू का विक्रय नहीं करेगा अन्यथा उस पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फ़ीट रखनी होगी नहीं तो 100 रुपए जुर्माना तुरंत भरना होगा। उपखंड अधिकारी को पूर्व में लिखित सूचना के बिना कोई विवाह , समारोह आदि का आयोजन नहीं करेंगे अगर ये किया तो जुर्माना 5 हजार लगाया जाएगा। और अधिकारी की अनुमति से विवाह समारोह आयोजन करें तो उसमें सामाजिक दूरी रखनी होगी और 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। प्रशासन इसकी मोनिटरिंग करेगा और 50 से अधिक लोग पाए गए ति जुर्माना 10 हजार भरना होगा। अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग जमा नहीं होंगे और वहां भी सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक , धार्मिक समारोह का आयोजन नहीं कर सकेगा।
कोरोना महामारी के संकटकाल में इस नए जीवन के अभ्यस्त होकर क्षेत्रवासी भी अब अपने व अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते है। क्योंकि दुनियाभर के वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोरोना से बचाव ही सुरक्षा है।