श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 18 जून 2020। कोरोना के बढ़ते प्रभाव में नागरिकों में जागरूकता के लिए राज्य सरकार ने कोविड- 19 के लिए जारी अध्यादेश में धारा-10 व 11 जोड़ी है। इस अध्यादेश के अनुसार अब प्रत्येक कार्यालय, दुकान के आगे कोरोना वायरस से बचाव के संदेश वाला पोस्टर लगाना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने साफ निर्देश दिए है कि सभी शॉपिंग मॉल्स, बाजार, मंडी, राजकीय या निजी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं, कारखाने, दुकानों के बाहर हिंदी और अंग्रेजी में कोरोना से बचाव का पोस्टर लगाना होगा।