









श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 25 सितंबर 2026। गिरोह बनाकर खेत की भूमि हड़पने के मामले में दो गिरफ्तार आरोपियों ने अपर सेशन न्यायाधीश कृष्ण कांत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध व एडवोकेट अनिल धायल ने परिवादी की ओर से प्रभावी पैरवी की और कोर्ट ने आरोपी संपत्तदास पुत्र दुलदास निवासी कोलायत, राणूप्रकाश पंचारिया उर्फ राणू पुत्र नेमीचंद निवासी सुजानदेसर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विदित रहें परिवादी जितेंद्र कुमार ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार उसके दादा भैरूंदान ओसवाल की मृत्यु 29 अगस्त 1991 में 35 पहले हो गई। आरोपियों ने संगठित गिरोह बनाकर 1 दिसंबर 2025 को जेतासर स्थित खेत को उसके दादा के रूप में नकली दादा गौरीशंकर को पेश कर उनका खेत बजरंगलाल पुत्र शिवदत्त निवासी कालूबास के बेचान कर दिया। परिवादी ने अपने दादा के खेत की जमाबंदी निकलवाई तो उसे मामले की जानकारी हुई। उसने बताया कि आरोपियों ने षड्यंत्र रचकर उसके दादा के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति को भैरूंदान बताकर दादा की फर्जी आधार कार्ड, पैनकार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर विक्रय संपादित करवाया। उस खेत पर आरोपी ने केसीसी भी करवा ली।





