श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 25 फरवरी 2023। क्षेत्र में फायनेंस कंपनी से ट्रेक्टर फायनेंस करवाने और बिना एनओसी के अपने आधिपत्य से अलग कर खुर्द बुर्द कर देने का मामला सामने आया है। फायनेंस कंपनी के अधिकारी ने जरिए इस्तगासा दो जनों पर 420 का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। कंपनी के अधिकारी मोहनसिंह पुत्र सुमेर सिंह राजपूत निवासी बीकानेर ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए पुलिस को बताया कि एस.के. फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से ठुकरियासर निवासी ऋणी हड़मानाराम पुत्र पुरखाराम व सहऋणी बतौर गांर्टर पन्ना देवी पत्नी भगवानाराम ने कंपनी से 24 जुलाई 2019 को एसकोर्ट ट्रेक्टर के लिए 5 लाख 50 हजार रूपए की वित्तीय सुविधा प्राप्त की थी। आरोपियों ने ऋण अदायगी बिना लिखित एग्रीमेंट की शर्तों को भंग कर दिया और कंपनी से एनओसी प्राप्त किए बिना ही छल कपटपूर्वक उसे खुर्द बुर्द कर अपने आधिपत्य से अलग कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई हेतराम के सुपुर्द कर दी है।