श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 12 अक्टूबर 2021। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम- 2013 में संशोधन किया है जिसके तहत अब 8 से बढ़ कर 21 श्रेणियों को पेंशन का पात्र माना गया है। अब विशेष योग्यता की श्रेणी में गति विषयक दिव्यांगता, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, पेशीय दुष्पोषण, तेजाबी आक्रमण पीड़ित, अंधता, निम्नदृष्टि, श्रवण शक्ति का हास, वाक् एवं भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताएं, स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार, मानसिक रुग्णता, चिरकारी तंत्रिका दशाएं, बहु-स्केलेरोसिस पार्किंसन रोग, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिक्कल कोशिका रोग, बहू दिव्यांगताएं, प्राकृतिक रूप से हिंजड़ेपन से ग्रसित को पेंशन दी जाएगी। इन बीमारियों से ग्रस्त नागरिकों को पेंशन दी जाएगी तथा सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन के तहत अपना आवेदन विभाग को जमा करवा सकते है।