May 5, 2024

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 9 सितंबर 2020। विकास अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ द्वारा नरेगा श्रमिकों को भुगतान समय पर नहीं करने के मामले। में 17 सीसीए नोटिस जारी कर 15 दिनों में लिखित में जवाब देने के आदेश दिए गए है। जिला कलक्टर नमित मेहता ने श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी मनोज कुमार को महात्मा गांधी नरेगा योजना में लापरवाही और उदासीनता बरतने के चलते 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी की है। जिला कलक्टर मेहता ने बताया कि विकास अधिकारी मनोज कुमार के विरुद्ध मनरेगा श्रमिकों को समयबद्ध भुगतान नहीं करने के आरोप हैं। इस संबंध में निर्देश देने के बावजूद पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़ में योजना के तहत पिछले 15 दिनों से श्रमिकों के भुगतान में देरी की जा रही है। इससे बकाया मस्टर रोल की संख्या बढ़ती जा रही है। योजना के प्रावधान के अनुसार पखवाड़ा समाप्ति के टी प्लस 8 दिन में भुगतान किया जाना अनिवार्य है। जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर मेहता ने बताया कि श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं करने तथा राजकीय कार्यों को नहीं करने के आरोप का दोषी मानते हुए मनोज कुमार को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत चार्जशीट जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।

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