श्रीडूंगरगढ टाइम्स 22 अप्रेल 2020। वैश्विक महामारी के चलते पूरे देश में कोरोना वॉरियर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं देश में कई जगह स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने आज महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों में संशोधन कर एक सख्त संदेश हमलावरों को दे दिया है। अब यदि कोई स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करता है तो उसे 3 महीने से 5 साल तक की कड़ी सजा होगी साथ ही 50 हजार से 2 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर हमला करने से गंभीर चोट आती है तो 6 माह से 7 साल तक की कड़ी सजा होगी साथ ही एक लाख से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 30 दिन के भीतर मामले की जांच पूरी होगी और 1 साल के भीतर फैसला आ जाएगा। भारत में लगातार कई जगहों से यह खबरें आती रही है कि भीड़ स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला कर रही है तो इस विषय पर केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला देते हुए ऐसे अपराध को गैर जमानती अपराध बना दिया है। उम्मीद है इससे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले कम होंगे।