




श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 1 अगस्त 2026। विवाह से पहले किए गए वादों से विवाह के तुरंत बाद ही मुकर जाने, दहेज प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, घर से निकालने, गर्भावस्था में बुरी तरह मारपीट करने, गर्भपात करवाने, घर में सीसीटीवी लगवा कर भय में रखने, बात बात पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाते हुए एक विवाहिता ने श्रीडूंगरगढ़ थाने में पति व सास सहित चार व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।
परिवादिया हाल नापासर निवासी गरीमा शर्मा ने बिग्गाबास हाल जयपुर निवासी अपने पति हरीश पुत्र मोहनलाल शर्मा, सास शारदा सारस्वत, पायल पत्नी प्रकाश सारस्वा निवासी धीरेनपाड़ा गुवाहाटी, वेदप्रकाश पुत्र डूंगरराम सारस्वा निवासी नोखा के खिलाफ आरोप लगाए है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका विवाह 2022 में आरोपी से हुआ। आरोपी ने विवाह पूर्व उसके दो नाबालिग बच्चों का भरण पोषण करने व उन्हें परिवार का सदस्य मानकर रखने का आश्वासन दिया। जिसपर उसने विवाह स्वीकार किया। परंतु आरोपी विवाह के तुरंत बाद इससे मुकर गया। उसके पिता ने विवाह में अपने सामर्थ्य से अधिक गहने, नगदी, घरलू सामान व उपहार दिए। कुछ ही समय बाद आरोपी उसे दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, क्रूर व अपमानजनक व्यवहार से प्रताड़ित करने लगा। उसने पुलिस से घर में लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग लेकर उसका अवलोकन करने की मांग करते हुए बताया कि उसे भय व दबाव में रखने के लिए घर में सीसीटीवी लगा दिए। आरोपी पति व सास ने 23 फरवरी 2024 में गर्भावस्था के दौरान बुरी तरह से मारपीट की, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। पति ने झूठ बोलकर उसके जीवित भ्रूण का गर्भपात करवा दिया। उसके बाद जब वह दूसरी बार गर्भ से थी तो उसका त्याग कर दिया। पीड़िता ने बताया कि 1 जनवरी 2025 को गर्भवस्था के दौरान आरोपी ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत उसे नापासर जाने वाली ट्रेन में अकेला छोड़ दिया और खूद चेन्नई चला गया। उसके बाद उसे निराश्रित व आवासहीन छोड़ दिया व सभी संपर्क समाप्त कर लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एसआई सुभाष के सुपुर्द कर दी है।









