श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 9 फरवरी 2021। मंगलवार सुबह की बड़ी खबर जिसका सभी स्कूल संचालकों व अभिभावकों को बेसब्री से इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए देश के 70 लाख अभिभावकों को कोरोनाकाल में शैक्षणिक सत्र 2020-21 की 100 प्रतिशत फीस निजी स्कूलों को देने के आदेश दिए है। हालांकि फीस उतनी ही होगी जितनी 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में रही थी। ये फीस 5 मार्च से छह मासिक किस्तों में अभिभावकों को चुकानी होगी। आदेश में यह भी साफ कर दिया गया है कि फीस जमा नहीं कराए जाने पर किसी भी बच्चे का नाम नहीं कटेगा। 10वीं व 12वीं के बच्चों को भी फीस जमा न कराए जाने पर परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार को भी कहा कि वे स्कूलों के आरटीई एडमिशन की बकाया राशि एक माह के अंदर दे देवें। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 18 दिसम्बर के आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें निजी स्कूल संचालकों को 70 प्रतिशत फीस वसूल करने की छूट दी गई थी।