निजी स्कूल संचालक फीस वसूल नहीं कर सकेंगे, स्टॉफ को देना होगा वेतन।

श्रीडूंगरगढ टाइम्स 9 अप्रैल 2020। राजस्थान सरकार लॉकडाउन में लगातार जनता को राहत देने वाले फैसले ले रही है। सरकार ने अब फैसला लेते हुए कहा है कि प्राइवेट स्कूल बच्चों की फीस वसूल नहीं कर सकेंगे, और अपने शिक्षकों सहित स्टॉफ को वेतन देगें। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को निर्देश दिए है। शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से फीस वसूली नहीं की जा सकेगी। सरकार के इस फैसले से अभिभावकों को काफी राहत मिली है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस दौरान स्कूलों को अपने स्टाफ को वेतन भी देना होगा।
शिक्षा राज्यमंत्री डोटासरा ने कहा कि यदि स्कूल संचालक फीस मांगते या दबाव बनाते हुए पाए गए, तो मामले में कार्रवाई की जाएगी। शिक्षामंत्री ने कहा कि जब तक मामले की समीक्षा नहीं की जाती, तब तक फीस वसूली नहीं की जा सकेगी। वहीं, दूसरी तरफ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थाओं को अपने स्टाफ को पूरी सैलरी देनी होगी। कर्मचारियों को वेतन नहीं देने पर भी कार्रवाई की जा सकती है।