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हाईकोर्ट ने सीबीईओ को दी राहत, स्थानातरंण के आदेश पर लगाई रोक।

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। श्रीडूंगरगढ़ निवासी भंवरलाल जानू जो की सीबीईओ, पांचू के पद पर सेवारत थे। इनका स्थानांतरण पांचू से 27 दिसंबर 2024 को रावतसर, हनुमानगढ़ कर दिया गया। जबकि पांचू सीबीईओ के पद पर जानू ने 1 अगस्त को ही जॉइन किया था। इस दौरान मात्र 4 माह में स्थानातरंण का आदेश, वहीं जुलाई 2025 में उनकी सेवानिवृत्ति का समय देखते है हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्थानातरंण के आदेश पर रोक लगा दी है। जानू ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता अन्नाराम गोदारा ने हाईकोर्ट में उनकी रीट पेश की जिसमें स्थानांतरण नीति का उल्लघंन कर तबादला किए जाने के कारण कोर्ट ने स्थानातरंण के आदेश पर रोक लगा कर उनकी सेवाएं पांचू में ही बहाल करने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने अगली सुनवाई 24 फरवरी 2025 को किया जाना तय किया गया।

तबादलों की अवधि में पांच दिन की मिली छूट।

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में किए जाने वाले तबादलों के लिए पांच दिन की छूट दी गई है। शासन सचिव उर्मिला राजोरिया ने आदेश जारी करते हुए 1 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रदान की गई छूट की अवधि को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया है। ये आदेश निगमों, मंडलों, बोर्ड व स्वायत्तशाषी संस्थाओं पर भी लागू रहेगा।