श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। 12 जून, 2019। पूरा देश बालिकाओं के आरोपियों के लिए मौत की सज़ा देने की मांग के साथ केंडल मार्च निकाला रहा है। वंही क्षेत्र में आज सेशन कोर्ट ने एक 9 वर्षीय बच्ची से जघन्य अपराध के आरोपी की दूसरी बार जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजक लालचंद सुथार ने जानकारी देते हुए बताया कि फौजदारी मामले में दीपाराम जाट 341, 363, 366, 376 में नामजद है। सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने उसकी जमानत के प्राथना पत्र को खारिज कर दिया। सुथार ने बताया बालिका के पिता ने 25-8-2011 में रिपोर्ट दर्ज करवाई व आरोपी बापेऊ निवासी दीपाराम अभी न्यायिक अभिरक्षा में ही रहेगा।