12वीं तक अवैध रूप से चलाया निजी स्कूल, 50 हजार का लगाया जुर्माना, होगी एफआईआर दर्ज

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 10 फरवरी 2020। मणकरासर में अवैध रूप से 12वीं तक संचालित स्वामी विवेकानंद आदर्श शिक्षण संस्थान के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है व तहसील प्रशासन को स्कूल पूर्णतया बन्द करवाने के निर्देश दिए है। विद्यालय संचालक हरीश सऊ निवासी लाछड़सर व कार्यवाहक व्यवस्थापक और प्रधानाचार्य मालाराम पुनिया निवासी कितासर के खिलाफ विभाग को शिकायत प्राप्त हुई की दोनों अवैध रूप से निजी विद्यालय चला रहे है। विभाग ने कार्यवाही करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया। जांच में विभाग ने पाया कि विद्यालय के पास मान्यता है ही नहीं और ना ही विद्यालय की बसों के नम्बर विभाग को प्राप्त हुए है। विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अवैध रूप से निजी विद्यालय संचालन करने पर आर्थिक दंड 50 हजार रुपये लगाया है और एफआईआर दर्ज कराई है। विभाग ने संस्था के रजिस्ट्रेशन को रद्द करवाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। यहां 12वीं तक पढ़ रहें सभी विद्यार्थियों को पास के राजकीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा तथा ये विद्यार्थी कोनसे स्कूलों में डमी रूप में परीक्षा दे रहें थे कि जानकारी भी विभाग ने मांगी है।