श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 31 मई 2021। राज्य सरकार ने 1 जून से लागू होने वाली नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमें कई तरह की छुट दी गयी है। सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब मंगलवार से शुक्रवार तक सभी तहर की दुकाने सुबह 6 से 11 बजे तक खोली जा सकेगी। मिठाई, रेस्टोंरेंट, बेकरी होम डिलीवरी के लिए अनुमत होगे। राशन की दुकान बिना किसी अवकाश के खुलेगी। किसी भी दुकान पर सामान लेकर वहीं खाने की छुट नहीं होगी। बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानें को खोले जाने के लिए जिला कलक्टर व्यापारियों के साथ कमेटी बनाकर वैकल्पित व्यवस्था का प्लान तैयार करेगें। मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 5 बजे से 12 बजे तक जिले के अंदर निजी वाहन अनुमत रहेगें। टिकट दिखाकर यात्रा कर सकेगें।
अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। इलेक्ट्रीशियन,प्लम्बर,कारॅपेंटर,आईटी सर्विस के आवागमन पर रोक नही होगी। ई-मित्र 4 बजे तक खोले जा सकेगें। इंदिरा रसोई में रात 10 बजे तक अनुमति होगी। सभी तरह के श्रमिक,उद्योग व निर्माण ईकाईयों सम्बंधित कार्य अनुमत रहेगें। इनके लिए पहले की तरह पास लागू रहेगा।
प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रात: 9:30 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगे, 7 जून, 2021 से सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ अनुमत होंगे। प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25 प्रतिषत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जा सकेंगे एवं समस्त निजी कार्यालयों द्वारा अपने कार्मिकों के पास हो ताकि कार्मिकों को कार्यालय आवागमन में सुविधा हो। सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगी। पशु चिकित्सालय एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।
इन पर रहेगा प्रतिबंध- सरकार ने लोगों से कहा है कि वे शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखें। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल पर या हैल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नही की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों/मेलों/ हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर प्रबधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, परन्तु श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के लिए पूरे राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऑनलाइन दर्षनों की व्यवस्था जारी रहेगी। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि घर पर रहकर ही की जा सकेगी। सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम/स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क /पिकनिक स्पॉट/समस्त प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान एवं समान स्थान बंद रहेंगे। पूर्णत: वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी। समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं, लाईब्रेरीज आदि बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन जैसे निजी एवं सरकारी बस फिलहाल बंद रहेगें इनके 10 जून से संचालन हेतु पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, टैऊक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।
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