May 5, 2024

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 26 मई 2023। चुनाव आयोग द्वारा चलाये जा रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के सबन्ध में राज्य निर्वाचन प्रशिक्षक डॉ. राधाकिशन सोनी का श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स के पाठकों के लिए विशेष आलेख।

किसी राष्ट्र का विकास उसके सशक्त लोकतंत्र पर निर्भर करता है। मताधिकार लोकतंत्र की नींव होता है। अतः हर नागरिक जो मतदाता बनने जी पात्रता रखता है, पंजीकरण कर उसे मताधिकार देने का लिए भारत निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध है।
वर्ष 2023 के अन्त में राजस्थान सहित
मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना में विधान सभा चुनावों का बिगुल बजेगा। पाँच राज्यों के इन चुनावों में कोई भी मतदाता पीछे न रहे, इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता दिनांक एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।
आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार पुनरीक्षण से पूर्व एवं पुनरीक्षण अवधि के दौरान संचालित गतिविधियों में बूथ लेवल अधिकारी द्वारा 25 मई से 23 जून तक घर-घर जाकर प्रमाणीकरण करना, 24 जून से 24 जुलाई तक मतदान केंद्रों का सुव्यवस्थिकरण करना, मतदाता सूचियों से विसंगतियाँ हटाना, कंट्रोल टेबल को अद्यतन करना, इसके पश्चात 31 जुलाई तक प्ररूप 1 से 8 की पूर्ति एवं पूरक तैयार करना शामिल हैं।
2 अगस्त 2023 को फ़ोटो युक्त एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशित किए जाएँगे। 2 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए समय निर्धारित किया गया है। इसी अवधि में 12, 13, 26 एवं 27 अगस्त 2023 विशेष अभियान दिवस रहेंगे। 22 सितम्बर तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण कर 4 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा।
कोई भी मतदाता जिसने 17 वर्ष आयु पूर्ण करली है, पंजीकरण के लिए अग्रिम आवेदन भी कर सकता है। नव पंजीकरण के लिए मतदाता को प्ररूप 6 में आवेदन करना होगा। नाम हटवाने के लिए प्ररूप 7 भरना होगा। नाम स्थानांतरित करवाने या विशिष्टयों में शुद्धिकरण के लिए प्ररूप 8 निर्धारित है।
विशेष पुनरीक्षण के अन्तर्गत मतदाता की दोहरी प्रविष्टियाँ, लॉजिकल एरर, प्रविष्टियों का शुद्धिकरण, अनुपस्थित-पलायन-मृत मतदाताओं का प्रमाणीकरण, दिव्यांग मतदाताओं चिह्नीकरण, मतदाता सूची की विशिष्टियों के प्रमाणीकरण के लिए एपिक-आधार लिंकेज आदि कार्य किए जाएँगे। भाग, अनुभाग, परिक्षेत्र, मकान नं आदि को व्यवस्थित कर मतदाता सूचियों के स्वास्थ्य, 1500 से अधिक मतदाता के बूथ चिह्नीकरण आदि कार्य होंगे। हर स्तर और सुपर चेकिंग के प्रावधान किया गया है।
आयोग द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशानुसार इस सन्दर्भित अवधि में बीएलओ, निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों के प्रशिक्षण आयोजित किए जाएँगे। मतदाता सूची में जुड़वाने, निर्वाचन में मत का महत्त्व बताने आदि के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्वाचन साक्षरता क्लब, चुनावी पाठशाला, वोटर अवेयरनेस फोरम आदि के तहत गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा।
कोई भी मतदाता वोटर हेल्प लाइन एप्प या एन वी एस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दावे/आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है या फिर निर्धारित प्ररूप में अपने भाग के बीएलओ से सम्पर्क कर सकता है।

17 वर्ष आयु वाला भी प्री- पंजीकरण करवा सकता है। जब वह 18 का होगा, प्री-पंजीकरण के आधार पर उसका नाम मतदाता सूची में स्वतः शामिल ही जाएगा।

आइए ! हम सभी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा प्रयास करें कि मोहल्ले, गाँव, शहर में कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रहे।

 

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