September 8, 2026
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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 8 सितंबर 2026। नगरपालिका चुनाव 2026 में पहली बार सत्ता पक्ष की बौखलाहट अब जनता के बीच आ गई है। आज शाम 6.30 बजे से श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स द्वारा पुराना बस स्टैंड पार्किंग स्थल मेगा जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया जाना तय था और इस संबंध में टाइम्स द्वारा जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी कर दी गई। टाइम्स द्वारा 6 सितंबर को ही पार्किंग ठेकेदार से निर्धारित रसीद कटवा ली गई थी। सोमवार को इस बाबत खबर का प्रकाशन किया गया और सभी प्रत्याशियों को सूचना भी दे दी गई। सोमवार को कार्यक्रम के आयोजन हेतु नियमानुसार थानाधिकारी व निर्वाचन अधिकारी को कार्यक्रम की सूचना दे दी गई। वहीं जनता की आवाज से डरी सत्ता ने इस कार्यक्रम को रोकने के लिए भाजपा के मंडल महामंत्री मदन सोनी के नाम नियमविरूद्ध पार्किंग स्थल पर नगरपालिका की अनापत्ति रविवार के दिन 6 सितंबर बैक डेट में जारी करवा ली गई।ये अनुमति भाजपा के मदन सोनी को चुनाव कार्यक्रम आयोजन के लिए जारी की गई है। पालिका ने इसमें तर्क दिया कि पार्किंग स्थल ठेकेदार का ठेका पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया था। पालिका की अनापति को आधार बनाकर निर्वाचन अधिकारी द्वारा भाजपा नेता मदन सोनी पुत्र श्रवण सोनी के नाम से चुनाव कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति जारी कर दी गई है।
घोड़ी वाला नोहरा में होगी मेगा जनता की अदालत।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। सत्ता की बौखलाहट के बीच आमजन में राजनीतिक जागरूकता व शत प्रतिशत मतदान की जागरूकता के उद्देश्य से किए जा रहें इस आयोजन को रोकने का प्रयास किया गया है। परंतु टाइम्स के विशाल स्वामी ने बताया कि जनता की अदालत कार्यक्रम तय समयानुसार किया जाएगा। कार्यक्रम का स्थान अब मुख्य बाजार में बैंक ऑफ बड़ौदा की गली में स्थित घोड़ी वाला नोहरा में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में वार्ड संख्या शेष रहें सभी वार्ड 6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22, 29,30,31, 32,33,34,34 वार्डों की जतना की अदालत होगी। इन सभी वार्डों के सभी पार्षद प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ आमंत्रित किया गया है आमजन को भी अपने सवाल उठाने के लिए आमंत्रित किया गया है। स्वामी ने आमजन से अनुरोध किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और अपने सवाल उठाए।
निर्वाचन अधिकारी को दिया ही नही था आवेदन, आज हाथों-हाथ निकली अनुमति
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। इस पूरे प्रकरण में मजे की बात यही रही कि जिस भाजपा नेता के नाम से पुराने बस स्टैंड भूमि पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई। उसके द्वारा निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आज दोपहर तक कोई आवेदन ही नहीं था। केवल 6 सितंबर को पालिका की अनापत्ति को आधार बना कर यह अनुमति आज आवेदन करवा कर हाथोंहाथ जारी कर दी गई। जबकि नियमानुसार आचार संहिता के दौरान किसी भी चुनाव कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति निर्वाचन अधिकारी से मांगनी होती है और निर्वाचन अधिकारी उस आयोजन बाबत नगरपालिका व पुलिस से रिपोर्ट लेते है। लेकिन यहां मामला उल्टा दिखा व 6 सितंबर की नगरपालिका अनापत्ति को आधार मान कर आज हाथोंहाथ किये गए आवेदन को अनुमति दी गई व सोमवार को दिए गए टाइम्स के अनुमति आवेदन को रद्द कर दिया गया।

श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। भाजपा के मदन सोनी को चुनाव कार्यक्रम करवाने के लिए बैक डेट में रविवार को दी अनुमति।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। भाजपा के युवा नेता मदन सोनी के नाम से जारी की गई अनुमति।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। थानाधिकारी की रिपोर्ट, ठेकेदार को पैमेंट करने रसीद लेने के बाद अनुमति को रद्द कर दिया गया।