श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 26 मार्च 2021। राज्य सरकार ने राशन डीलर व संविदाकर्मियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना से संक्रमित होने और ईलाज के दौरान मृत्यु होने पर अब 50 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने गुरूवार को आदेश जारी करते हुए कोविड-19 के अंतर्गत ड्यूटी के दौरान संविदा कर्मचारी तथा मानदेय कर्मचारी के संक्रमित होने तथा इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर रूपए 50 लाख की सहायता राशि के आदेश जारी किए गए और इसी में राशन डीलर एवं अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी शामिल किया गया है।