श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 1 नवंबर 2026। वाहन मालिक को जेल भेजने की धमकी देने और धोखाधड़ी करने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।  

गुसाईंसर बड़ा निवासी मुखराम पुत्र कैलाशचंद जाट ने गांव बाना निवासी राधेश्याम बाना, भरपालसर निवासी ओमप्रकाश मेघवाल पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए है। परिवादी ने पुलिस को बताया कि उसके रजिस्टर्ड शुदा वाहन टाटा प्रेमा उसके नाम रजिस्टर्ड है। इस वाहन को परिवादी ने 17 जून 2026 को राधेश्याम बाना के पक्ष में बेचान कर दिया। इकरारनामे के अनुसार फाईनेंस की बकाया किश्त 29,24,000 रूपए वाहन खरीद करने के बाद श्रीराम फाईनेंस कंपनी को राधेश्याम बाना द्वारा 34 किश्तों में चुकता करनी थी। आरोपी ने मात्र 3 किश्तें चुकाई। परिवादी ने गाड़ी के कागजात भी आरोपी के सुपुर्द कर दिए थे।उसके बाद आरोपी ने किश्तों का भुगतान नहीं किया। 19 सितंबर को परिवादी को विहार ट्रांसपोर्ट से फोन आया और परिवादी को कहा कि आपकी गाड़ी में गेहूं का माल लोड किया था और माल चालक ने बचे दिया है। परिवादी ने कंपनी को बताया कि उसने वाहन बेच दिया है। उसने दोनों आरोपियों से संपर्क कर वाहन की किश्त भरने और दो तीन दिनों में वाहन को अपने नाम करवाने की बात कही। 21 सितंबर को आरोपी ने उसे धमकाते हुए वाहन को अपने नाम नहीं करवाने और इस गाड़ी से अवैध काम में चलाकर भेजने व जेल भिजवाने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई राजकुमार को सौंप दी है।