





श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 19 अप्रैल 2021। क्षेत्र के नागरिकों को अब कोरोना की दूसरी लहर से सुरक्षित रहने के लिए संभलने की जरूरत है और मुख्यमंत्री ने कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार अपनाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कतई लापरवाही नहीं बरतने की बात कहते हुए गाइडलाइन जारी की है। जिसमें बाजार जाने वाले या घर से बाहर निकलने वाले नागरिकों मास्क पहनने की हिदायत दी है। गाइडलाइन में कहा गया कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर नो मास्क नो एंट्री की पालना सुनिश्चित की जाए। सामाजिक दूरी की पालना करें व सार्वजनिक स्थानों पर प्रति व्यक्ति 2 गज दूरी रखनी होगी जिससे कोरोना की दूसरी लहर को फैलने से रोका जा सकें। सभी कार्य स्थलों, आम सुविधाओं, व मानव संपर्क में आने वाले स्थानों को बार बार सेनेटाइज किया जाए। नियमों के उल्लंघन पर उचित जुर्माना लगाने के आदेश सरकार ने दे दिए है।
सड़कों पर थूकना अब बना अपराध।
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। अब सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की गंदी आदतें महंगी पड़ेगी। सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना निषिद्ध कर दिया गया है। कोई सड़क पर थूकते पाए गए तो उन्हें जुर्माना देना होगा।
पान, गुटका,तम्बाकू, शराब का सार्वजनिक सेवन बना अपराध
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि के सेवन पर बेन लगाया गया है। किसी नागरिक ने इसकी पालना नहीं की तो जुर्माना भरना होगा।