श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 5 जनवरी 2026। गत 28 नवम्बर 2025 को सूडसर पुलिस चौकी के पास नाकाबंदी के दौरान 19.870 किलो डोडा-पोस्त के साथ पकड़े गए आरोपी को सप्लाई देने वाले सप्लायर की जमानत सोमवार को जिला सेशन न्यायाधीश सरिता नौशाद ने खारिज कर दी है। न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी मनोज पुत्र मालाराम अपनी फॉरचुर्नर गाड़ी में कट्टे में डाल कर ले जा रहा था एवं पुलिस नाकाबंदी देख गाड़ी वापस घुमा कर भागने लगा था। जिसे पुलिस ने पकड़ा एवं बाद पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने यह डोडा-पोस्त धरनोक नोखा निवासी सांवतसिंह पुत्र ज्ञानसिंह से खरीदा था। इस पर पुलिस ने 2 जनवरी 2026 को ही सप्लायर सांवतसिंह को गिरफ्तार किया था। जिस पर आरोपी ने न्यायालय में अपनी जमानत याचिका लगाई थी। सप्लायर सांवतसिंह पर पूर्व में भी नोखा थाने में एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज है एवं आपराधिक रिकार्ड व साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी जमानत खारिज के आदेश दिए गए। प्रशासन की ओर से मामले की पैरवी लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध ने की।
19.870 किलो डोडा-पोस्त की सप्लाई करने वाले तस्कर की जमानत खारिज
श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 5 जनवरी 2026। गत 28 नवम्बर 2025 को सूडसर पुलिस चौकी के पास
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