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श्रीडूंगरगढ़ टाइम्स 3 जुलाई 2024। नए कानूनों के अंतर्गत भारतीय न्याय सहिंता में महिलाओं के खिलाफ अपराध के विषय में विस्तार से बताया गया है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को हम 2 भागों में बांट कर समझने का प्रयास करेंगे।
पहले भाग में महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में जानकारी करें-
महिला कि निजता में दखल:- महिलाओं व युवतियों के फोटो, वीडियो वायरल करने की वारदातों में गत वर्षों में जबरदस्त ईजाफा हुआ है। ऐसे में नए कानूनों में किसी भी महिला कि प्राइवेसी या महिला का ऐसा निजी कार्य जिसके बारे में महिला को लगता है कि उसे कोई और नहीं देख रहा हो, को अगर किसी पुरुष द्वारा देखा जा रहा है या उसका फोटो, वीडियो बनाया जा रहा है, या ऐसे फोटो, वीडियो को प्रसारित किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में दोषी को एक से तीन वर्ष तक की जेल और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
नोट:- प्राइवेसी या निजी कार्य में ऐसी स्थिति मानी गई है जो साधारणतया सार्वजानिक तौर पर नहीं कि जा सकती है। साथ ही अगर पीड़िता फोटो, वीडिओ बनाने कि अनुमति देती है, लेकिन प्रसारित करने कि अनुमति नहीं देती है, तब भी इसे प्रसारित करना अपराध माना जाएगा।
महिला कि लज्जा भंग करना:- भारतीय न्याय सहिंता कि धारा 74 में महिला कि लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करने या महिला पर बल का प्रयोग करने कि जानकारी दी हुई है। अगर महिला के खिलाफ इस तरह का कार्य किया जाता है तो आरोपी को कम से कम एक साल व अधिकतम 5 साल कि सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
लैंगिक उत्पीड़न:- महिला के साथ अवांछनीय गतिविधि जैसे शारीरिक संस्पर्श और अग्रक्रियायें करने कि कोशिश करना, कोई गलत मांग या अनुरोध करना, किसी महिला कि इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, गलत लैंगिक टिप्पणी करना, लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस तरह के अपराधों के लिए भी 1 से 3 साल तक के कारवास कि सजा हो सकेगी।
निर्वस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला:-
ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला को निर्वस्त्र करने के लिए महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा तो ऐसे अपराध के लिए उस पुरुष को 3 से 7 साल तक कि जेल और जुर्माने का प्रावधान नये कानूनों मे किया गया है।
महिला का पीछा करना:-
किसी महिला कि बिना अनुमति कोई पुरुष अगर किसी महिला का बार-बार पीछा करता है या स्पर्श करने का प्रयास करता है या किसी महिला द्वारा चलाए जा रहे इंटरनेट, ई मेल, या किसी तरह कि इलेक्ट्रोनिक सूचना का प्रयोग करने को बिना अनुमति चेक करता है या देखता है तो ऐसा करना भी इसी अपराध में शामिल माना जाएगा और दोष सिद्धी होने पर 3 साल तक का कारावास की सजा हो सकेगी।
नोट:- किसी अपराध का निवारण करने या पता लगाने के लिए राज्य द्वारा किसी पुरुष को नियुक्त किया गया हो या क़ानून के अंतर्गत नियुक्त किया गया कोई पुरुष पीछा कर रहा हो या विशिष्ट परिस्थिति में ऐसा आचरण न्यायोचित्त हो, तब ऐसी दशा में वह पुरुष अपराधी नहीं माना जाएगा।
गलत शब्द या वस्तु कर प्रयोग:-
किसी महिला के सामने कोई अश्लील शब्द बोलना, किसी गलत अंग या गलत वस्तु का प्रदर्शन करना जिससे महिला कि लज्जा भंग हुई हो या महिला कि प्राइवेसी भंग हुई हो तब यह कार्य अपराध कि श्रेणी में आएगा व अपराधी को तीन वर्ष तक कि कैद और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
भाग दो क्रमश:….